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गुलशन कुमार हत्याकांड: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी राशिद को ठहराया दोषी, रउफ मर्चेन्ट की सजा बरकरार

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टी-सीरीज के संस्थापक और म्‍यूजिक इंडस्‍ट्री की जानी मानी हस्‍ती गुलशन कुमार की अगस्‍त 1997 में मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद एक मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी. गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में रउफ मर्चेन्ट की सजा को बरकरार रखा है. जबकि रमेश तौरानी को लेकर राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दी है. इसके अलावा एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद जिसे पहले कोर्ट ने बरी कर दिया था उसे हाईकोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है.

गुलशन कुमार हत्याकांड में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला Gulshan Kumar murder case Bombay HC verdict

गुलशन कुमार 1997 में अंधेरी इलाके में मौजूद एक मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे. उसी दौरान हमलावरों में अंधाधंध फायरिंग कर गुलशन कुमार को मौत के घाट उतार दिया था. पुलिस मामला दर्ज कर जब इस मामले की जांच शुरू की तो सामने आया कि इस हत्या को अंडरवर्ल्‍ड डॉन अबू सलेम के इशारे पर उसके गुर्गों ने अंजाम दिया था. Gulshan Kumar murder case Bombay HC verdict

रऊफ मर्चेंट की सजा बरकरार Gulshan Kumar murder case Bombay HC verdict

पुलिस के हाथों जानकारी लगी थी कि सिंगर नदीम के इशारे पर ही गुलशन कुमार की हत्या की गई थी. इंडस्ट्री में अपने नाम का कम होने पर नदीम के दिमाग पर इस कदर हावी हुआ कि उसने गुलशन कुमार की हत्या कराने का मन बना लिया. इस काम को अंजाम तक पहुंचान के लिए उसने अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया. उन दिनों बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का काफी प्रभाव हुआ करता था. Gulshan Kumar murder case Bombay HC verdict

नदीम की घटती लोकप्रियता और इंडस्ट्री में काम नहीं मिलने की वजह से नदीम ने गुलशन कुमार से बदला लेने के लिए ही हत्या करवा दी थी. जिसके बाद नदीम लंदन भाग गया था. गौरतलब है भक्ति संगीत के कैसेटों के जरिये गुलशन कुमार ने पूरे देश में संगीत की दुनिया में क्रांति लाने का काम किया. इतना ही नहीं उन्होंने टी सीरीज ने कई फिल्‍मों को प्रोड्यूस भी किया था. Gulshan Kumar murder case Bombay HC verdict

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