नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा आदेश देते हुए वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. आज वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट फाइल होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. लेकिन अब शीर्ष अदालत ने कहा है कि निचली अदालत आज कोई आदेश न दे.
सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से शुक्रवार, 20 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा है. ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार, 20 मई को दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद SC में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जैन ने मीडिया को बताया कि आगे कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए समय तक आगे की प्रक्रिया नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि हमने अभी तक कोई हलफ़नामा दाख़िल नहीं किया है, मामले को SC ने आज सुनवाई के लिए रखा था. इसमें अतिरिक्त गतिविधियां हुई हैं, कई अतिरिक्त दस्तावेज हैं जिसे कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाना है इसके लिए हम कोर्ट से कुछ वक्त की मोहलत मांगेगे. जहां तक वजू खाने के नीचे की दीवार गिराने की अर्ज़ी का सवाल है, हमें कुछ समय लगेगा. मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष भी हमारे आवेदन पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कुछ समय की मांग करेंगे.
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