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वकील विष्णु जैन पर मुस्लिम पक्ष को लाभ पहुंचाने का आरोप, कोर्ट ने आपत्ति को निरस्त किया

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ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद पर सेशंस कोर्ट से ट्रासंफर होने के बाद वाराणसी जिला अदालत में हिंदू पक्ष की बहस शुरू हो गई है. लेकिन कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले हिन्दू पक्ष में फूट पड़ गई है. हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन पर मुस्लिम पक्ष को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है. विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विशेन ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर जैन पर केस समाप्त करवाने का आरोप लगाया है. प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि जैन स्टेट कौंसिल के सदस्य हैं. वह एक सरकारी अधिवक्ता होने के बावजूद सरकार के खिलाफ केस लड़ रहे हैं.

इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज हमने कोर्ट में अपनी बहस रखी और जो आपत्ति उठाई गई थी कि मैं राज्य सरकार का वकील हूँ और इसमें बहस नहीं कर सकता उस आपत्ति को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. कोर्ट में हिंदू पक्ष की बहस शुरू हो चुकी है.

कोर्ट की सुनवाई खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की बहस खत्म हो चुकी है और ये बहस कल भी जारी रहेगी. मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से,काशी विश्वनाथ एक्ट से और वक्फ एक्ट से बाधित है,इन सभी पर मैंने अपना जवाब देना शुरू कर दिया है.

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