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हार्दिक पटेल को राज्य से बाहर जाने वाली जमानत याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने की रद्द

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अहमदाबाद: गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को गुजरात से बाहर जाने के लिए अदालत से अनुमति लेनी पड़ती है. Hardik Patel Gujarat High Court big shock

जमानत की शर्त को स्थायी रूप से रद्द करने की मांग वाले एक आवेदन को बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है.

गौरतलब है कि बीते दिनों अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने हार्दिक पटेल को कुछ व्यक्तिगत कारणों से 8 मार्च से 22 मार्च 2021 तक गुजरात से बाहर जाने की अनुमति दी थी.

सत्र न्यायालय ने हार्दिक पटेल को दी थी अनुमति

कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने अधिवक्ता रफीक लोखंडवाला के माध्यम से अहमदाबाद सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट में एक याचिका दायर कर दलील दिया था कि हार्दिक पटेल 8 मार्च से 22 मार्च तक गुजरात से बाहर दिल्ली और कुछ अन्य जगहों पर जाना चाहते हैं. Hardik Patel Gujarat High Court big shock

कोर्ट ने उनकी इस याचिका मंजूर करते हुए हार्दिक को इस दौरान गुजरात से बाहर जाने की अनुमति दी थी.

राजद्रोह के मामले में पटेल को शर्तों पर मिली है जमानत Hardik Patel Gujarat High Court big shock

राजद्रोह के एक मामले में अदालत के सामने पेश नहीं होने की वजह से हार्दिक पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया गया था. उसके बाद उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

इस मामले में जमानत देने के समय अदालत ने हार्दिक को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह गुजरात नहीं छोड़ सकते हैं. इसलिए हार्दिक पटेल को गुजरात से बाहर जाने के लिए अदालत से अनुमति लेनी होती है. Hardik Patel Gujarat High Court big shock

इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने हार्दिक पटेल को 11 नवंबर से 2 दिसंबर 2020 तक 17 दिनों के लिए गुजरात से बाहर जाने की अनुमति दी थी.

गौरतलब है कि 2015 में अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में पाटीदार महासम्मेलन के दौरान हुई हिंसा व आगजनी मामले में हार्दिक के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था.

इस मामले में वारंट जारी होने पर भी पेशी पर नहीं आने के चलते हार्दिक की धरपकड की गई थी. Hardik Patel Gujarat High Court big shock

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