Gujarat Exclusive > गुजरात > गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल को 2 दिसंबर तक गुजरात के बाहर जाने की दी अनुमति

गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल को 2 दिसंबर तक गुजरात के बाहर जाने की दी अनुमति

0
836

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को गुजरात से बाहर जाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर आंशिक राहत दी है. Hardik Patel Relief

कोर्ट ने हार्दिक पटेल को सीमित समय के लिए गुजरात से बाहर जाने की अनुमति दी है. उच्च न्यायालय ने हार्दिक को 11 नवंबर से 2 दिसंबर तक गुजरात से बाहर जाने की अनुमति दी है.

राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि हार्दिक पटेल को अदालत का सम्मान नहीं और वह सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहते हैं. Hardik Patel Relief

इतना ही नहीं गिरफ्तारी वारंट को अंजाम देने के लिए जब पुलिस गई तब हार्दिक घर पर नहीं थे. इतना ही नहीं पुलिस को सूचना मिली कि उस पते पर कोई अन्य व्यक्ति पांच महीने से रह रहा है.

हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद सेशन्स कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. हार्दिक ने देशद्रोह मामले में शर्तों के साथ जमानत देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी.

हार्दिक पटेल की ओर से गुजरात उच्च न्यायालय दाखिल याचिका मांग कि गई है कि उनको 12 सप्ताह के लिए गुजरात से बाहर जाने की अनुमति दी जाए.

क्योंकि हार्दिक पटेल गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वह स्टार प्रचारक भी है. याचिका में यह भी दलील दी गई है कि उनका कई मामले सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है इसलिए उन्हे अक्सर दिल्ली जाना पड़ता है.

अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने हार्दिक की गुजरात से बाहर जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

राज्य सरकार द्वारा हार्दिक पटेल के खिलाफ दायर राजद्रोह मामले में जमानत देते हुए, गुजरात से बाहर नहीं जाने की शर्त पर जमानत दिया था.

अस्थायी राहत के लिए हार्दिक ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया था.

इससे पहले कोर्ट ने याचिका को किया था खारिज Hardik Patel Relief

इससे पहले गत महीने सत्र अदालत ने हार्दिक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गुजरात से बाहर जाने के लिए जमानत की शर्तों में बदलाव की मंजूरी मांगी थी.

2015 के राजद्रोह के मामले में अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं रहने पर इस वर्ष जनवरी में हार्दिक को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी गई थी.

जमानत याचिका का राज्य सरकार ने विरोध करते हुए कहा था कि हार्दिक सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं होते ऐसे में अगर उसे राज्य से बाहर जाने की इजाजत दी गई तो वह नियमों का पालन नहीं करेंगे. उनके खिलाफ 36 से ज्यादा मामले गुजरात में दर्ज हैं. Hardik Patel Relief

गौरतलब है गुजरात के पटेल समुदाय को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर हार्दिक पटेल ने 2015 में अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया था.

जिसके बाद गुजरात में हिंसा भड़क उठी थी इस मामले में सरकार ने हार्दिक पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. Hardik Patel Relief

गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

https://archivehindi.gujaratexclsive.in/amc-school-board-news/