Gujarat Exclusive > गुजरात > हार्दिक पटेल की मुश्किलों में इजाफा, हाईकोर्ट ने फिर से खारिज की जमानत याचिका

हार्दिक पटेल की मुश्किलों में इजाफा, हाईकोर्ट ने फिर से खारिज की जमानत याचिका

0
353

अहमदाबाद: पिछले लंबे वक्त से लापता चल रहे हार्दिक को गुजरात उच्च न्यायालय से एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. हार्दिक पटेल ने जमानत को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका खारिज के बाद पुलिस किसी भी वक्त हार्दिक पटेल को गिरफ्तार कर सकती है. गुजरात में पटेल समुदाय के लोगों को आरक्षण दिलवाने के लिए आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल की मुश्किलों में दिन-ब-दिन इजाफा होता नजर आ रहा है.

याचिका खारिज होने के बाद हार्दिक पटेल को पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है. पेटल ने गुजरात उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट उसे खारिज कर दिया है. कुछ दिन पहले पुलिस ने दो मामलों में हार्दिक पटेल को गिरफ्तार किया था. जबकि हार्दिक पटेल देशद्रोह के मामले में फिर से कोर्ट में अनुपस्थित थे जिसकी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ एक बार फिर से गैर-जमानती वारंट इश्यू किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी.

2015 की रैली के बाद राज्य में हुई थी हिंसा

बता दें कि 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद में जीएमडीसी मैदान में पाटीदार आरक्षण समर्थक रैली के बाद राज्य भर में तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उसी साल अक्टूबर में एक केस दर्ज किया था. पुलिस ने अपनी चार्जशीट में हार्दिक और उनके कुछ सहयोगियों पर हिंसा फैलाने और चुनी हुई सरकार को गिराने का षडयंत्र करने का आरोप लगाया था. नवंबर, 2018 में अदालत ने मामले में हार्दिक पटेल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था, जिसके बाद हार्दिक पटेल के वकील ने कोर्ट में उपस्थित रखने की छूट मिलने वाली एक याचिका दाखिल की थी. इसका गुजरात सरकार ने विरोध किया था. राज्य सरकार ने अपनी याचिका में, कहा कि अदालत में पेश ना होकर और बार-बार छूट पाने के बाद, हार्दिक पटेल मामले की सुनवाई में देरी करना चाहते है.