रोहतक: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का असर दिखना शुरू हो गया है. हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद 17 नवंबर तक चार जिलों में मौजूद तमाम स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है. गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद जिलों के सभी स्कूलों को बंद करने का खट्टर सरकार ने निर्णय लिया है.
दिल्ली एनसीआर में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों को प्रदूषण से निपटने के लिए समय पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
हरियाणा सरकार के नए आदेश के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के प्रदूषण की जांच, निर्माण कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध, नगर पालिका द्वारा कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध, पराली जलाने पर प्रतिबंध, सड़क की सफाई के लिए पानी का छिड़काव करने के आदेश जारी किया गया है. आदेश के अनुसार नया आदेश तत्काल प्रभाव से 17 नवंबर तक लागू रहेगा.
दिल्ली प्रदूषण मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर क्षेत्र के राज्यों से इस बीच कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को कहा है, इतना ही नहीं केंद्र द्वारा कल होने वाली आपात बैठक में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिवों को भी उपस्थित रहने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण कार्य, गैर-जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे मुद्दों पर कल एक आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया है.
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