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हाथरस केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, लगाई गई गैंगरेप एससी-एसटी एक्ट की धारा

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उत्तर प्रदेश के चर्चित हाथरस केस (Hathras Case) में सीबीआई ने आज चार्जशीट दाखिल कर दी. इस मामले (Hathras Case) की आईओ सीमा पाहुजा और सीबीआई के अफसर आज हाथरस जिला कोर्ट पहुंचे. सीबीआई ने एससी/एसटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और पीड़िता के अंतिम बयान को आधार बनाया गया है.

जांच एजेंसी की चार्जशीट में सभी चार आरोपियों पर रेप और हत्या का आरोप है. मुख्य आरोपी संदीप समेत सभी आरोपी सीबीआई की चार्जशीट में शामिल हैं और गैंगरेप एससी-एसटी एक्ट की धारा लगाई गई है.

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27 जनवरी को अगली सुनवाई

बता दें कि हाथरस केस (Hathras Case) के आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट मिलते ही सीबीआई ने चार्जशीट तैयार कर ली थी. पॉलीग्राफ़ टेस्ट, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल को जांच एजेंसी ने चार्जशीट का मुख्य आधार बनाया है. अब 27 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी. आपको बता दें कि हाथरस कांड (Hathras Case) पर चंदपा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. इस मामले की जांच सीबीआई की गाजियाबाद यूनिट को दी गई थी.

क्या है पूरा मामला

मालूम हो कि हाथरस केस (Hathras Case) की पीड़िता 14 सितंबर को अपने गांव के ही खेत में गंभीर हालत में मिली थी. बाद में उसे अलीगढ़ के अस्पताल और उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी. पीड़िता ने अपने ही गांव के 4 लड़कों पर गैंग रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद लोकल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था.

लड़की की मौत के बाद देशभर में प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ. इस मामले में योगी सरकार ने एसआईटी भी बनाई थी, जिसने जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है.

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