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2002 गोधरा कांड: हाईकोर्ट ने आरोपी फारूक भाणा की अंतरिम जमानत को बढ़ाया

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अहमदाबाद: साबरमती ट्रेन नरसंहार के आरोपी फारूक भाणा ने गुजरात हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग को लेकर अर्जी दायर की. high court bail extends 

याचिका में कहा गया है कि बेटे की शादी में हुए खर्च के भुगतान के लिए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की है. अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत 22 जनवरी तक बढ़ाने का निर्देश दिया है.

गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी की अंतरिम जमानत अब नहीं बढ़ाई जाएगी. high court bail extends 

अदालत ने आरोपी को 23 जनवरी को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है.

अंतरिम जमानत को बढ़ाया

गौरतलब है कि बीते दिनों साबरमती ट्रेन नरसंहार के आरोपी फारुख भाणा गुजरात उच्च न्यायालय में दायर अंतरिम जमानत याचिका में दलील दिया था कि उसके बेटे की शादी 1 जनवरी, 2021 से 5 जनवरी, 2021 के बीच होने वाली है इसलिए उसे अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए. high court bail extends 

कोर्ट ने आरोपी की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और वह 4 साल और 4 महीने की जेल की सजा काट रहा है.

जब भी अंतरिम जमानत दी गई है आरोपी ने समय पर आत्मसमर्पण कर दिया है. इन सभी पहलुओं को देखते हुए अदालत ने फारूक भाणा को 3 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है.

10 हजार के निजी मुचलका पर मिली जमानत

हाईकोर्ट ने आरोपी को 10 हजार रुपये का निजी मुचलका जेल अधिकारियों को देने का निर्देश दिया है. high court bail extends 

अहमदाबाद जेल प्रशासन ने आरोपी को निर्देश दिया है कि कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में न्यायमूर्ति एच.सी. वोरा ने 2002 के गोधरा साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन नरसंहार मामले में आरोपी फारुख भाणा और इमरान शेरू को बोगी नंबर एस 6 में आग लगाने की साजिश के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. high court bail extends 

27 फरवरी, 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में अचानक आग लगने से 59 कार श्रमिकों की मौत हो गई थी.

उसके बाद पूरा गुजरात सांप्रदायिक आग में झुलसने लगा था.

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