अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग के परिपत्र को चुनौती देने वाले वाली याचिका पर सुनवाई करने के बाद राज्य चुनाव आयोग और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जबकि इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी. High Court Election Commission notice
इलेक्शन कमीशन और गुजरात सरकार को नोटिस
गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को 6 फरवरी तक इस मुद्दे पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.
गुजरात उच्च न्यायालय में दायर याचिका में दलील दी गई है कि नगर निगम और पंचायत के मतों की गिनती को एक साथ की जानी चाहिए.
चुनाव आयोग के परिपत्र को चुनौती High Court Election Commission notice
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी कि स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे. जबकि मतों की गिनती दो अलग-अलग दिनों में होगा.
अहमदाबाद नगर निगम सहित 6 नगर निगमों के चुनाव परिणामों के लिए मतगणना 23 फरवरी को होगी. High Court Election Commission notice
जबकि 2 मार्च को नगरपालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत के मतों की गणना करने के चुनाव आयोग के फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है.
अहमदाबाद नगर निगम सहित नगर निगमों के लिए चुनाव 21 फरवरी को होंगे. High Court Election Commission notice
जबकि 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों के चुनाव 28 फरवरी को चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए है.
इस चुनाव को वर्ष 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है. बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, AIMIM और भारतीय ट्राइबल पार्टी भी मैदान में हैं.
जिसकी वजह से गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव हर दिन रोमांचक होता जा रहा है. High Court Election Commission notice
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