महाराष्ट्र की उद्धठ ठाकरे सरकार के खिलाफ जमकर बोलने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर को बीएमसी ने तोड़ दिया था.
बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ कंगना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले पर हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है. High Court Kangana victory
बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई कार्रवाई बताया है. फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा.
मुंबई हाईकोर्ट में कंगना की बड़ी जीत
मुंबई हाईकोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए कहा कि कंगना के दफ्तर में की गई तोडफोड़ के इस कार्रवाई का मूल्यांकन किया जाएगा. उसके बाद वैल्यूअर अदालत को एक रिपोर्ट सौंपेगा.
इसके बाद कोर्ट बीएमसी को कंगना रनौत को मुआवजा देने का आदेश पारित करेगा. High Court Kangana victory
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बीएमसी को जमकर फटकार भी लगाई और कहा कि कंगना के खिलाफ की गई बीएमसी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई कार्रवाई है.
यह भी पढ़ें: भारत में बीते 24 घंटों में 43 हजार कोरोना के नए मामले दर्ज, 492 की मौत
बीएमसी को फटकार कंगना को संयम बरतने का निर्देश High Court Kangana victory
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अभिनेत्री से सोशल मीडिया और अन्य लोगों पर टिप्पणी करते हुए संयम बरतने को कहा है. High Court Kangana victory
कोर्ट ने कहा कि कंगना के द्वारा दिए गए बयान गैरजिम्मेदाराना हैं लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए.
कोर्ट ने मीडिया में कंगना के दफ्तर पर की गई कार्रवाई का वीडियो और सामना में लिखे समाचार को मद्देनजर रखते हुए बीएमसी को फटकार भी लगाई.
गौरतलब है कि बीते दिनों अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले को बीएमसी ने नोटिस जारी 24 घंटों के भीतर बुल्डोजर फिरा दिया था.
कंगना इस तोड़फोड़ के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट गईं थी, जहां उन्होंने कहा था कि नोटिस देने का समय कम से कम 14 दिन होना चाहिए, लेकिन बीएमसी ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही बंगला तोड़ दिया था.High Court Kangana victory
इस मामले पर जमकर सियासत भी हुई थी और कंगना ने इसे लेकर उद्धव सरकार की जमकर आलोचना की थी.
गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
https://archivehindi.gujaratexclsive.in/delhi-agricultural-law-protests/