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हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, उडुपी जिला में धारा 144 लागू

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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूलों में ड्रेस कोड पर राज्य सरकार के नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई को पूरी कर ली है. हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायामूर्ति कृष्ण एम दीक्षित की खंडपीठ इस मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी.

लेकिन उससे पहले राज्य सरकार ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु में “सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए” बड़ी सभाओं पर एक सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा कर्नाटक के उडुपी ज़िले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दिया गया है. ज़िलाधिकारी कुर्मा राव एम ने कल घोषणा की थी कि ज़िले के सभी स्कूल और कॉलेज 15 मार्च को बंद रहेंगे.

हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज फैसला सुनाया जाएगा. उससे पहले कलबुर्गी के डीसी यशवंत वी गुरुकर ने कहा कि हिजाब मामले के फैसले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आज शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी है. जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान कल बंद रहेंगे.

SC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा.

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