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हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का भाजपा नेताओं ने किया स्वागत

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कर्नाटक में शुरू होने वाले हिजाब विवाद को लेकर कोर्ट का फैसला आ चुका है. अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस्लामी आस्था में हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है. फैसले के बाद भाजपा नेताओं के प्रतिक्रिया आ रही हैं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि बच्चों के लाभ के लिए सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए. यह हमारे बच्चों के भाग्य और शिक्षा का सवाल है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं.

कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. राज्य के मुस्लिम छात्रों को लंबे समय तक समस्याओं का सामना करना पड़ा. किसी ने उन्हें गुमराह किया था. सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, इसलिए सभी को आदेश मानना चाहिए. इसके अलावा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने कहा कि मैं स्कूल ड्रेस के मुद्दे पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं. उच्च न्यायालय के निर्णय ने सिद्ध कर दिया है कि धर्म और उसकी मान्यताओं पर संविधान सर्वोच्च है.

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस मामले को लेकर कहा कि मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. यह विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय से संबंधित लड़कियों के शैक्षिक अवसर और अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है. समाज का एक वर्ग इस कदम से मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश कर रहा था. हालांकि उच्च न्यायालय का निर्णय बालिकाओं के शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों, अधिकारों को और अधिक मजबूत करने वाला है.

वहीं इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि हिजाब को लेकर जो हंगामा था वह इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखें और तालिबानी सोच के साथ झौंक दें जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा न मिले. कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है.

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