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हिजाब पर फैसला देने वाले जजों को मिलेगी वाई श्रेणी की सुरक्षा, जान से मारने की मिली थी धमकी

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बीते दिनों हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है. इसलिए शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. कोर्ट का फैसला आने के बाद विधानसौध पुलिस ने तीनों न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी देने वाले एक अज्ञात आदमी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए कहा कि हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है. मैंने डीजी और आईजी को विधानसौधा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की गहन जांच करने का निर्देश दिया है जिसमें कुछ लोगों ने जजों को जान से मारने की धमकी दी थी.

इसके अलावा बेंगलुरु में सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी को न्यायपालिका के फैसले का पालन करना चाहिए और इस व्यवस्था में अपील करने का मौका है. लेकिन कुछ ताकतें लोगों को व्यवस्था के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

फैसले को ओवैसी सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को लेकर कहा था कि कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है. यह संविधान के अनुच्छेद 15 की अवहेलना करता है. हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? इस फैसले के ख़िलाफ़ हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

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