गुजरात हाईकोर्ट के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू के लिए सख्त रवैया अपनाया है. Important decision Delhi High Court
राजधानी दिल्ली में अकेले कार चलाने के दौरान भी मास्क पहनना कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया है.
कोर्ट ने गाड़ी को पब्लिक प्लेस मानते हुए कहा कि मास्क सुरक्षा कवच है इसलिए कार में अकेले बैठने पर भी मास्क लगाना जरूरी होगा.
गुजरात हाईकोर्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त फैसला Important decision Delhi High Court
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में गाड़ी में अकेल रहने पर मास्क से छूट की मांग वाली याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए यह सख्त फैसला सुनिया है.
गौरतलब है कि इससे पहले कल गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कहा कि कोरोना की चैन को तोड़ने की जरूरत महसूस की जा रही है.
राज्य सरकार वीकेंड लॉकडाउन या फिर तीन से चार दिवसीय कर्फ्यू लगाने का निर्णय लेने का निर्देश दिया था. साथ ही राजनीतिक कार्यक्रमों पर नियंत्रण का आदेश जारी किया था.
अकेले ड्राइविंग करने पर भी मास्क अनिवार्य Important decision Delhi High Court
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले 17 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. Important decision Delhi High Court
कुछ लोगों ने अकेले वाहन चलने के दौरान मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने की पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गाड़ी में अकेले रहने पर भी मास्क अनिवार्य है अगर लोग मास्क नहीं पहनते तो पुलिस चालान काट सकती है.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मास्क सुरक्षा कवच है और गाड़ी पब्लिक प्लेस है इसलिए मास्क अनिवार्य होगा.
देश में कोरोना की स्थिति
राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों की वजह से स्थिति हर दिन भयावह होती जा रही है. Important decision Delhi High Court
दैनिक मामलों में दर्ज की जाने वाली भारी वृद्धि के बाद इन राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं.
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 1.15 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं.
आज दर्ज होने वाले नए मामलों के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 28 लाख के पार पहुंच गई है. जबकि 630 नई मौतों के बाद देश में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 1 लाख 66 हजार 177 हो गई है. Important decision Delhi High Court
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