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जम्मू-कश्मीर में रह रहे गैर-कश्मीरी लोग अब कर सकते हैं वोट, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

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नई दिल्ली: इस साल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. उससे पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है. जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव आयुक्त हरदेश कुमार ने कहा कि यहां रहने वाले गैर-कश्मीरी लोग पंजीकरण कर सकते हैं और मतदान कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बल के जवान भी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं.

हरदेश कुमार ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में इस बार मतदाता सूची में करीब 25 लाख नए मतदाताओं के शामिल होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों, छात्रों, मजदूरों और कश्मीर में रहने वाले किसी भी गैर-कश्मीरी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में तैनात सेना के जवान भी अपना नाम शामिल करवाकर मतदान कर सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हिरदेश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जो पहले विधानसभा में मतदाता नहीं थे लेकिन अब उनके नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है ये लोग बड़ी संख्या में अपना वोट दर्ज करने के लिए अब आ सकते हैं. इसके लिए अब स्थायी निवासी होने की जरूरत नहीं है.

जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में 76 लाख मतदाता
मुख्य चुनाव अधिकारी हिरदेश कुमार के मुताबिक मतदाता सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू की जाएगी. यह 25 अक्टूबर तक चलेगा. दावों और आपदाओं का समाधान 10 नवंबर तक किया जाएगा. जम्मू-कश्मीर में 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 98 लाख लोग हैं. जबकि अंतिम मतदाता सूची के अनुसार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 76 लाख है.

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