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SC पहुंचा जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला की PSA के तहत हिरासत का मामला, बहन ने चुनौती दी

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नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अब्दुल्ला की बहन ने PSA के तहत हिरासत के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी. उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त, 2019 से सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में थे.

PSA कानून के मुताबिक उमर अब्दुल्ला की छह महीने की एहतियातन हिरासत अवधि गुरुवार यानी 5 फरवरी 2020 को खत्म होने वाली थी. लेकिन 5 जनवरी को सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ PSA लगा दिया है. इसके बाद उनकी हिरासत को 3 महीने से 1 साल तक बिना किसी ट्रायल के बढ़ाया जा सकता है.

उमर अब्दुल्ला की बहन की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की. इस पर कोर्ट ने कहा कि वो विचार करेंगे. उमर अब्दुल्ला के खिलाफ अन्य आरोपों में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले का विरोध और “राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ ट्विटर पर लोगों को उकसाना” शामिल है. हालांकि, इस आरोप का समर्थन करने के लिए किसी भी ट्विटर पोस्ट का हवाला नहीं दिया गया है. वहीं 5 अगस्त 2019 को गिरफ्तारी से पहले उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने का आह्वान किया था.

महबूबा मुफ्ती पर भी PSA लगाया गया है. उनकी पार्टी के नेता PSA लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं. मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने रविवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला. इल्तिजा अपनी मां पर PSA लगाए जाने की वजह जानकर भी हैरान दिखीं. PSA लगाए जाने को लेकर सरकार के डोजियर में उनकी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के झंडे पर हरे रंग का जिक्र किया गया है. कहा गया है कि PDP का हरा झंडा उग्रता को दर्शाता है. इस पर महबूबा की बेटी इल्तिजा ने कहा कि भारतीय सेना की यूनिफॉर्म और बिहार में BJP की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) का झंडा भी तो हरा है.