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ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक की जमानत याचिका खारिज, अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

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ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में पत्रकार जुबैर को किया गिरफ्तार किया था. जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच के दौरान जमानत देने का कोई आधार नहीं है. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ FIR में आपराधिक षडयंत्र और सबूत नष्ट करने के नए आरोप जोड़े हैं. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खाते में कई ट्रांजेक्शन विदेश से हुए हुए हैं. पुलिस ने कहा कि जांच के लिए जुबैर का मोबाइल फोन जब्त किया है और एक हार्ड डिस्क भी बरामद किया गया है.

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने गिरफ्तारी को अवैध बताया है. वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, “हर वो शख़्स जिसने बीजेपी की नफ़रत, उसकी कट्टरता और झूठों का पर्दाफाश किया है, वो उनके लिए एक ख़तरा है. सच की एक आवाज़ को गिरफ़्तार करने से हज़ारों और आवाज़ें सामने आएंगी. सच की अन्याय पर हमेशा जीत होती है.”

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