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कर्नाटक के बाद मुंबई में कंगना पर दर्ज होगी FIR, सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप

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  • बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की बढ़ सकती है मुश्किलें
  • बांद्रा कोर्ट ने कंगना के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
  • धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का कंगना पर लगा आरोप

बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई है. अभी बीते दिनों किसानों के अपमान मामले में कर्नाटक के तुमकुर जिले के एक जुडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया था. वहीं अब धार्म के आधार पर नफरत फैलाने के खिलाफ मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

कास्टिंग डायरेक्टर महोम्मद साहिल अशरफ अली सैयद ने कंगना के खिलाफ मुंबई की बांद्रा कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था.

कि कंगना रनौत अपने ट्वीट के जरिए बॉलीवुड में हिंदू-मुस्लिम समुदाय में झगड़ा कराने की कोशिश करती हैं.

सांप्रदायिक तनाव फैलाने का लगा आरोप

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते कंगना पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि कंगना दोनों समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देती हैं.

जबकि बॉलीवुड में ऐसा कुछ भी नहीं है. कोर्ट में कंगना पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगा है.

गौरतलब है कि कंगना अक्सर अपने ट्वीट और बयानों की वजह से विवादों में घिरी रहती हैं. वह फिल्म इंडस्ट्री को ड्रग्स का लती, हत्यारा और भाई-भतीजावाद में लिप्त भी बता चुकी हैं.

ये ट्वीट बॉलीवुड के भीतर और आम जनता में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं.

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हो सकती है गिरफ्तारी

याचिकाकर्ता महोम्मद साहिल अशरफ अली सैयद ने कोर्ट में कंगना के काफी सारे ट्वीट भी रखे थे. कंगना के खिलाफ CRPC की धारा 156 (3) के तहत मुंबई पुलिस जल्द ही मुकदमा दर्ज कर सकती है.

एफआईआर दर्ज होने के बाद कंगना को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर सकती है.

क्यों बढ़ा मामला

मालूम हो कि कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले मुंबई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा था, जिसके बाद शिवसेना की ओर से विरोध सामने आया था.

विवाद खिंच रहा था कि इसी बीच बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण को गिरा दिया. इस मामले को लेकर जहां कंगना मुंबई हाईकोर्ट पहुंची थी.

वहीं उन्होंने इस मामले को भी धार्मिक रंग देने की कोशिश की थी. उसने कहा था कि यह कार्रवाई बीएमसी ने बल्कि बाबर सेना के आदेश पर की गई है.

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