कोलकाता: कोलकाता हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को भवानीपुर उपचुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को मतदान होगा.
यहां से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं. याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट में कहा था कि भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने का निर्णय पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष आग्रह और संवैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए.
चुनाव आयोग ने अपने तर्क में कहा कि याचिकाकर्ता संवैधानिक आवश्यकता शब्द के अर्थ की गलत व्याख्या करने की कोशिश कर रहा था और कहा कि इसे मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में नहीं देखा जा सकता है.
पिछले हफ्ते अदालत ने चुनाव आयोग द्वारा दायर एक हलफनामे को खारिज कर दिया था. अदालत ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि अगर उपचुनाव नहीं हुए तो संवैधानिक संकट क्यों होगा.
पश्चिम बंगाल सरकार ने दी ये दलील
यह दावा करते हुए भवानीपुर में उपचुनाव कराने के निर्णय में राज्य की कोई भूमिका नहीं है और यह चुनाव आयोग का एकमात्र विशेषाधिकार है. पश्चिम बंगाल सरकार ने 13 सितंबर को अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि मुख्य सचिव ने आयोग को केवल एक पत्र लिखकर उपचुनाव कराने का अनुरोध किया था और आयोग ने अनुरोध स्वीकार कर लिया था.
https://archivehindi.gujaratexclsive.in/bengal-bjp-leaders-meet-election-commission/