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कुलभूषण जाधव के सभी कानूनी विकल्पों को खत्म कर रहा पाकिस्तान

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पाकिस्तान के जेल में एक लंबे अर्से से बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के सभी कानूनी विकल्पों को पाकिस्तान खत्म करना जा रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज बताया कि पाकिस्तान ने इस मामले से निपटने में सही रुख नहीं अपनाया है. भारत इस विषय में सभी उपलब्ध विकल्प तलाश रहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किए गए संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘निर्बाध और बेरोक-टोक राजनयिक संपर्क और संबद्ध दस्तावेजों के अभाव में एक अंतिम उपाय के तहत भारत ने 18 जुलाई को एक याचिका दायर करने की कोशिश की. ’’

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उन्होंने कहा, ‘‘हमें पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया था कि पाकिस्तानी वकील कर हम कागज़ात के ले सकते हैं. हमने वो भी किया लेकिन जब हमारे पाकिस्तानी वकील ने अधिकारियों के पास कागज़ात-एफआईआर, चार्जशीट, फील्ड मार्शल के आदेश की कॉपी के  लिए अर्जी लगाई तो कागज़ात देने से इंकार कर दिया गया. और कोई रास्ता ना देख कर भारत ने 18 जुलाई को कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की कोशिश की लेकिन हमारे वकील ने बताया कि बिना पावर ऑफ एटॉर्नी और बाकी कागजात के हम ये नहीं कर सकते.’’

2017 में सुनाई गई थी फांसी की सजा

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी. भारत ने जाधव को राजनयिक संपर्क मुहैया करने की इजाजत देने से पाकिस्तान के इनकार करने पर हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख किया था और उनकी मौत की सजा को चुनौती दी थी.

आईसीजे ने दिया था दखल

भारत की मांग पर आईसीजे ने जुलाई 2019 में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धित एवं सजा की अवश्य ही प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए. साथ ही आईसीजे ने निर्देश दिए थे कि बगैर विलंब किए भारत को उन्हें राजनयिक मदद उपलब्ध कराने दिया जाए.

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