उन्नाव रेप मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के पिता की हत्या मामले में भी दोषी करार दिया गया है. उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को अपना फैला सुना दिया. कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता के पिता को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि मौत हो गई. मृतक के शरीर पर 18 जख्म थे. वहीं इस मामले में आरोपी कॉन्स्टेबल अमीर खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है. एक और आरोपी शरदवीर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है.
इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 11 आरोपी थे. इनमें से 4 बरी किए गए है. बाकी 7 को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना है. सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जाएगा. धारा 304 और 120b में कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
रेप केस में मिल चुकी है सजा
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
खत्म हुई विधानसभा सदस्यता
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के चर्चित उन्नाव बलात्कार मामले (Unnao rape case) में भारतीय जनता पार्टी के के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है. कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.