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लालू यादव की रिहाई को झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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Lalu Yadav Bail Plea Rejected: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी निराशा मिली है. कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है. ऐसे में अब फिलहाल वे जेल में  ही रहेंगे. Lalu Yadav Bail Plea Rejected

करीब 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया कि फिलहाल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत नहीं दिया जाएगा. अगली तारीख 19 फरवरी को होगी. Lalu Yadav Bail Plea Rejected

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इससे पहले 12 फरवरी को चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी गई थी. मालूम हो कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. Lalu Yadav Bail Plea Rejected

लालू यादव के वकीलों के मुताबिक, RJD प्रमुख की आधी सजा में दो महीने का वक्त बाकी है. इसी आधार पर फिलहाल लालू को राहत नहीं मिली है. यानी इसका मतलब है कि संभवतः दो महीने बाद उन्हें जमानत मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा. Lalu Yadav Bail Plea Rejected

इस बार लालू यादव को जमानत मिलने की संभावना काफी अधिक थी, क्योंकि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई थी, जिसकी आधी अवधि यानी साढ़े तीन साल की सजा लालू काट चुके हैं. Lalu Yadav Bail Plea Rejected

दिसंबर 2017 से जेल में हैं लालू

बता दें कि लालू प्रसाद यादव दिसंबर, 2017 से जेल की सजा काट रहे हैं. 2018 में उन्हें IPC की धारा के तहत 7 वर्षों और भ्रष्टाचार-रोधी एक्ट के तहत 7 वर्षों की सजा सुनाई गई थी. सजा सुनाए जाने के कुछ समय बाद ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था. उन्हें रांची स्थित RIMS में भर्ती कराया गया था. हाल ही में उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया. Lalu Yadav Bail Plea Rejected

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