Gujarat Exclusive > राजनीति > लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 19 फरवरी से पहले राहत नहीं

लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 19 फरवरी से पहले राहत नहीं

0
270

Lalu Yadav Bail Update: चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई फिर टल गई है. झारखंड हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को करेगा. Lalu Yadav Bail Update

लालू यादव फिलहाल दिल्ली एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं. वह दिसंबर, 2017 से जेल में हैं. 2018 में उन्हें आईपीसी की धारा के तहत सात सालों और भ्रष्टाचार-रोधी एक्ट के तहत सात सालों की सजा सुनाई गई थी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की. Lalu Yadav Bail Update

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु: विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 6 लोगों की मौत

सुनवाई टलने के बाद लालू के वकील ने कहा कि दो सप्ताह के समय के बावजूद सीबीआई ने आदेश पत्र दायर करने के लिए और समय मांगा. अदालत ने एक सप्ताह की अनुमति दी है. सीबीआई की देरी के कारण जमानत टल गई है. वकील ने कहा कि हमें भरोसा है कि 19 फरवरी को सुनवाई उनके पक्ष में होगी, जिसके बाद अगले दो-चार दिनों में उनकी रिहाई  हो जाएगी. Lalu Yadav Bail Update

किस मामले में हो रही है सुनवाई

मालूम हो कि  बिहार के पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष 1991 से 1996 के बीच दुमका ट्रेज़री से साढ़े तीन करोड़ रुपये निकाले जाने से जुड़ा है, और इस दौरान लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे. लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेज़री केस में अक्टूबर में ही ज़मानत मिल गई थी. लेकिन ‘दुमका ट्रेज़री केस’ की सुनवाई पूरी नहीं होने के चलते उन्हें जेल में ही रहना पड़ा. Lalu Yadav Bail Update

बेटे चला रहे अभियान

उधर लालू यादव को जेल से रिहा किए जाने को लेकर उनके बेटे अभियान चला रहे हैं. उनके बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को 50,000 पोस्टकार्ड राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजे हैं. इनमें आग्रह किया गया गया है कि मानवीय संवेदनाओं के आधार पर लालू प्रसाद को जेल से रिहा कर दिया जाए. लालू यादव को जनवरी में निमोनिया होने की शिकायत के आधार पर रांची के रिम्स अस्पताल से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया था. Lalu Yadav Bail Update

गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें