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लालू यादव को झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई 27 नवंबर तक टली

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राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (Lalu Yadav) की जमानत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव (Lalu Yadav) की उम्मीदों को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई को 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया है.

याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट में दुमका कोषागार से गबन के मामले में उनकी जमानत याचिका पर 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया.

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मालूम हो कि लालू प्रसाद (Lalu Yadav) ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की है. इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया गया था. हाईकोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करते हुए छह नवंबर को सुनवाई निर्धारित की थी. लालू प्रसाद (Lalu Yadav) को रांची की सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में सात साल की सजा सुनाई है.

आधी सजा काट चुके हैं लालू

ज्ञात हो कि दुमका ट्रेजरी मामले में लालू (Lalu Yadav) आधी सजा काट चुके हैं. लालू प्रसाद दुमका ट्रेजरी मामले में 42 माह से जेल में रह रहे हैं. दरअसल आज उम्मीद की जा रही थी कि आधी सजा काटने के बाद उन्हें इस मामले में जमानत मिल सकती है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत देने की गुहार लगाई गयी थी.

कई तरह की बीमारियों का हवाला

आधी सजा काटने के आधार पर उन्हें जमानत मिल जाने की संभावना थी. जिसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी. इसके साथ ही लालू की ओर से उन्हें किडनी, हृदय रोग और शुगर सहित 16 तरह की बीमारियां होने का भी हवाला किया गया था. हालांकि दुमका कोषगार से गबन के मामले में जमानत नहीं मिलने के बाद अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) को जेल में ही रहना होगा.

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