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बैलेट पेपर पर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग, गुजरात हाईकोर्ट में PIL

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अहमदबाद: वीवीपीएटी मशीन की अनुपस्थिति में राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर पर कराने की मांग को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल की गई है.

गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल PIL Local Body Election Gujarat High Court

याचिकाकर्ता इम्तियाज खान पठान ने अपने वकील के.आर. कोष्टी के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय दाखिल पीआईएल में आरोप लगाया है कि आरटीआई के जवाब में, राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि उसके पास वीवीपीएटी मशीन नहीं. ऐसे में वीवीपीएटी मशीन की अनुपस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव को बैलट पेपर से कराने की घोषणा करे.

बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग

याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे पर 1 जनवरी 2021 को राज्य निर्वाचन आयोग को एक लिखित शिकायत भी की थी. Local Body Election Gujarat High Court

लेकिन आज तक किसी भी प्रतिक्रिया का जवाब नहीं आने का इस याचिका में दावा किया गया है. याचिकाकर्ता ने राज्य चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की है. Local Body Election Gujarat High Court

याचिकाकर्ता ने सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ जनहित याचिका मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले का भी हवाला दिया है.

19 सितंबर 2017 को, केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश के भावी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मशीन का उपयोग करने का निर्देश जारी किया था.

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि संविधान के तहत केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है. Local Body Election Gujarat High Court

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