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31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन, गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश में बताया क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

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कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने के लिए देश में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई. NDMA ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है.

क्या बंद रहेगा ?

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, चौथे चरण के लॉकडाउन में मेट्रो और रेल सेवाएं अभी नहीं चलेगी. साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी. शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे. इसके अलावा धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे.

क्या शुरू होगा ?

गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों के बीच आपसी सहमति के बीच बसों की सेवाएं चालू होंगी. कंटेनममेंट ज़ोन को छोड़कर अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू होंगी. कंटेनमेंट जोन में बस सेवाएं नहीं. बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर रहें.

कौन क्या तय करेगा ?

चौथे चरण के लिए जारी लॉकडाउन में शाम-7 बजे सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. वहीं नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन राज्य तय करेंगे. स्वास्थ्यकर्मी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं.

स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं

गृह मंत्रालय की ओऱ से जारी लॉकडाउन के लिए ताजा दिशानिर्देश में कहा गया है कि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कांपलेक्स खुल सकते हैं. हालांकि इस निर्देश में स्टेडियम में दर्शकों की अनुमति नहीं दी गई है. यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होंगी लेकिन दर्शक उसका लुत्फ नहीं उठा पाएंगे.

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