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देश में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन लेकिन 8 जून से खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट

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कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू है जो 31 मई को समाप्त हो रहा है. इस बीच सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है. अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे.

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए. ये दिशानिर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे. मालूम हो कि लॉकडाउन 5.0 के लिए पहले से ही ज्यादा रियायत मिलने की उम्मीद की जा रही थी.

गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशानिर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर जारी किए गए हैं. नए दिशानिर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर वो सभी गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी लेकिन ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा.

गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, अब कंटेंनमेंट क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी.

दिशानिर्देश के मुताबित, साथ ही राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे. शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे. स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा.

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