यूं तो संपुर्ण देश में 17 मई तक लॉकडाउन है लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन के दिशानिर्देश को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही कोरोना वायरस और ईद के चलते धारा 144 भी लागू कर दी गई है. गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं.
आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और फाइन भी वसूला जाएगा. सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा. सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ ना लगाए जाने के भी आदेश हैं.
मालूम हो कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आता है और केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई दिशानिर्देश ही यहां पर लागू हो रही हैं. लॉकडाउन के तीसरे चरण में ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित दिशानिर्देश एक दिन की देरी के बाद मंगलवार से ही लागू हुई है. हॉट स्पॉट एरिया को छोड़कर अन्य इलाकों में सभी तरह की दुकानें आज से खुल गईं हैं.
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