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बिहार में फिर से बढ़ा लॉकडाउन, 6 सितंबर तक प्रभावी रहेगा पुराना आदेश

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बिहार की नीतीश सरकार ने एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते कहर को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है.

इस आदेश के तहत 30 जुलाई को लागू किया गया पुराना निर्देश ही 6 सितम्बर तक लागू रहेगा.

राज्य में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच होने वाली उच्चस्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया, बैठक में होने वाले फैसले के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.

6 सितंबर तक प्रभावी रहेगा पुराना आदेश

इस आदेश के मुताबिक राज्य में कोरोना के बढ़ते कहर पर लगाम लगाने के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा.

पुराना आदेश 16 अगस्त तक जारी किया गया था और 17 अगस्त को स्थिति की समीक्षा को लेकर उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था.

लेकिन इस बैठक में पुराने आदेश को प्रभावी रखने का निर्णय किया गया है. जिससे साफ हो जाता है कि बिहार के लोगों को अभी तालाबंदी से राहत नहीं दी जाएगी.

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पुराने आदेश में भी दिया गया है राहत 

16 तक के लिए जारी होने वाले पुराने आदेश के तहत अब कुछ राहत दी गई है. जिसके तहत निजी वाहन और ऑटो, टैक्सी के परिचालन में छूट दी गई है.

लेकिन बसें नहीं चलेंगी. रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू अब भी बिहार में जारी रहेगा. दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ाकर अब 50 फीसदी कर दी गई है.

पहले की तरह शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे. रेंस्तरा और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है.

बढ़ा बिहार में कोरोना का कहर 

देश के साथ ही साथ बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. रविवार को बिहार में 2 हजार से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए थे. इस दौरान पूरे राज्य में कोरोना की वजह से 22 लोगों की मौत हुई थी.

जिसके बाद बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.04 लाख के आकड़े को पहुंच गई है. जबकि इससे मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 537 हो गई है.

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