Gujarat Exclusive > देश-विदेश > यूपी में लव जिहाद पर बने कानून को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी

यूपी में लव जिहाद पर बने कानून को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी

0
540

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ  बने कानून को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है. कानून विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल (Love Jihad Law) के मसौदे को बुधवार को अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था. शनिवार को राज्यपाल से बिल को मंजूरी मिलते ही यह प्रदेश में अध्यादेश के तौर पर लागू हो गया है.

राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई थी. योगी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था. बैठक में पहले 21 प्रस्ताव पास हुए थे लेकिन धर्मांतरण के मामले पर प्रस्ताव पास नहीं हुआ. बाद में फिर से चर्चा कर प्रस्ताव को पारित किया गया.

यह भी पढ़ें: भारत में कोरोना से अब तक 1,36,200 लोगों की मौत, 93.51 लाख संक्रमित

राज्यपाल से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे 6 महीने के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा, जिसके बाद यह कानूनी (Love Jihad) रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा.

कैबिनेट बैठक में मिली थी मंजूरी

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद (Love Jihad) को लेकर सख्त है. प्रदेश में में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद (Love Jihad) के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उ.प्र. विधि विरुद्ध प्रतिषेद अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी. अब कोई भी व्यक्ति अपना धर्म और पहचान छुपाकर यदि किसी युवती को अपने जाल में फंसाएगा, उससे शादी करेगा और उसका धर्म परिवर्तन कराएगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

क्या होगी अब कानूनी प्रक्रिया

विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 साल के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा इस कानून (Love Jihad Law) के मुताबिक, धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और यह बताना होगा कि धर्म परिवर्तन जबरन, दबाव डालकर, लालच देकर या किसी तरह के छल कपट से नहीं किया जा रहा है. अनुमति से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा. ऐसा न करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा होगी, वहीं कम से कम 10 हजार का जुर्माना भी देना होगा.

गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें