गुजरात विधानसभा में लव जिहाद (Love Jihad) कानून पारित हो गया है. आज विधान सभा में भारी हंगामे के बीच गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता ऐक्ट, 2003 पर चर्चा हुई. देर शाम गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने बिल के पास होने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जो लोग तिलक लगाकर हाथ में धागा बांधकर हिंदू या अन्य धर्म की लड़की के साथ छल कपट करते हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा. Love Jihad
इस विधेयक के मुताबिक, धर्म छुपाकर शादी करने वालों के खिलाफ 5 साल की सजा और 2 लाख जुर्माने का प्रावधान होगा. वहीं नाबालिक से शादी करने पर सात साल की सजा तीन लाख का जुर्माने का प्रावधान है.
कानून की अवलेहना करने वालों को 3 लाख रुपये का जुर्माना और 7 साल की जेल का प्रावधान है. Love Jihad
गुजरात सरकार गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता ऐक्ट, 2003 में कुछ संशोधन करना चाहती है. इन संशोधनों का मकसद राज्य में ‘लव जिहाद’ की घटनाओं पर रोक लगाना बताया गया है. Love Jihad
इमरान खेड़ावाला ने फाड़ी कॉपी
इससे पहले गुजरात विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को लेकर गुरुवार को हंगामा देखने को मिला. राज्य सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले एंटी लव जिहाद बिल को कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाल ने विधानसभा में फाड़ दिया जिसके बाद गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. Love Jihad
दरअसल गुजरात सरकार गुजरात धार्मिक स्वगतंत्रता ऐक्टद, 2003 में कुछ संशोधन करना चाहती है. यह वजह है कि सरकार इस विधानसभा में विधेयक पेश कर रही थी. Love Jihad
विधानसभा में जडेजा ने कहा कि वह अपने जीवन का अब तक का सबसे बड़ा काम पेश करने वाले थे. उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक स्व़तंत्रता ऐक्टे, 2003 में कुछ संशोधन करना चाहती है जिसके लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा नियम लागू होगा. Love Jihad
जडेजा ने कहा कि बेटियों का हाथ जिहादियों के हाथों में नहीं पड़े यह सुनिश्चित करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि विधेयक बेटियों की सुरक्षा के उद्देश्य से था और इसे लव जिहाद के माध्यम से हिंदू महिलाओं के धर्म परिवर्तन के संबंध में कई मामलों के बाद लाया गया था.
लव जिहाद बिल पर विपक्ष
वहीं नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने कहा कि वह उन्हें गर्व था कि वह एक हिंदू हैं, लेकिन समुदाय के कुछ लोगों ने उन लोगों को हिंदू का प्रमाण पत्र देना शुरू कर दिया जो लोग अयोध्या में प्रतिज्ञा देने के लिए सहमत हुए. मैंने इस रवैये का विरोध किया. धनानी ने यह भी कहा कि पूरे विधेयक में लव जिहाद शब्द का उल्लेख नहीं है.