सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा है. राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखते हुए कल बहुमत परीक्षण की इजाजत दे दी है. मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता का मामला लंबित होने से फ्लोर टेस्ट नहीं रुक सकता.
आज शाम को ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से ढाई साल तक सहयोग करने के लिए धन्यवाद कहा था. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फ्लोर टेस्ट से पहले ही वह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट के खिलाफ याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि कल फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है. कोर्ट इसपर रोक नहीं लगा रहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी राय है कि इन मसलों का सही समाधान विधानसभा का सदन ही हो सकता है.
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