भारत का भगोड़ा और डोमिनिका की जेल में बंद हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बड़ा झटका दिया है. डोमिनिका में अवैध प्रवेश के मामले में दाखिल की गई जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि मेहुल को अगली सुनवाई तक कहीं नहीं भेजा जाएगा. चोकसी के वकील अब जमानत के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है. Mehul Choksi bail plea rejected
चोकसी की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज Mehul Choksi bail plea rejected
इससे पहले जानकारी सामने आ रही थी कि डोमिनिका सरकार ने कहा था कि वो मेहुल चोकसी को भारत के बजाय एंटीगुआ भेजेगी. गौरतलब है कि बीते दिनों क्यूबा भागने की कोशिश के दौरान डेमिनिका से चोकसी को पकड़ा गया था. उस दौरान एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने का बड़ा बयान सामने आया था. उनके अनुसार चोकसी को भारत लौटाने की जरूरत है जहां वह अपने खिलाफ लगे आपराधिक आरोपों का सामना कर सके. Mehul Choksi bail plea rejected
वकील ने कहा हम हाईकोर्ट जाएंगें Mehul Choksi bail plea rejected
मजिस्ट्रेट अदालत से झटका लगने के बाद मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने दावा किया कि जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी की जा रही है. चोकसी के वकील ने कोर्ट में दलील दिया कि उसके मुवक्किल को एंटीगुआ एंड बारबुडा से जबरन अपहरण कर कैरीबियाई द्वीप देश में लाया गया. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि चोकसी को करीब 100 नॉटिकल मील दूर एक नौका से डोमिनिका ले जाया गया. Mehul Choksi bail plea rejected
गौरतलब है कि चोकसी 2018 में भारत से फरार होने से पहले ही 2017 में कैरिबियाई द्वीपीय देश एंटीगुआ एवं बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी. चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. Mehul Choksi bail plea rejected
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