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मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब 24 सप्ताह में भी कराया जा सकेगा गर्भपात, आगामी सत्र में लाया जाएगा विधेयक

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देश में गर्भपात कानून को आसान बनाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गर्भपात कराने की अनुमति के लिए अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने की अनुमति दे दी. जिससे दुष्कर्म पीड़िताओं और नाबालिग महिलाओं को काफी फायदा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस उद्देश्य के लिए गर्भपात अधिनियम (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट) 1971 में संशोधन किया जाएगा. इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा.

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने गर्भपात कराने की अनुमति के लिए अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने की मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि 20 सप्ताह में गर्भपात कराने पर मां की जान जाने के कई मामले सामने आए हैं, 24 सप्ताह में गर्भपात कराना सुरक्षित होगा. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि गर्भपात कराने की सीमा 24 सप्ताह करने पर कहा कि इस कदम से दुष्कर्म पीड़िताओं और नाबालिगों को मदद मिलेगी.