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मुकेश अंबानी और रिलायंस पर सेबी की बड़ी कार्रवाई, ठोका 40 करोड़ का जुर्माना

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रिलायंस इंडस्ट्री और उसके चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के लिए साल नए साल का आगाज ठीक नहीं रहा. शुक्रवार को शेयर मार्केट नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर की हेराफेरी के मामले में रिलायंस और मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) पर भारी जुर्माना ठोका है. सेबी ने इन पर 40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

सेबी ने नवंबर 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) के शेयर कारोबार में कथित गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की है. उनके (Mukesh Ambani) अलावा दो अन्य इकाइयों पर भी सेबी ने जुर्माना लगाया है.

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मामले की सुनवाई करने वाले सेबी के अधिकारी बीजे दिलीप ने अपने 95 पन्नों के आदेश में कहा कि प्रतिभूतियों की मात्रा या कीमत में कोई भी गड़बड़ी हमेशा बाजार में निवेशकों के विश्वास को चोट पहुंचाती है. बीजे दिलीप ने कहा, ‘मेरा विचार है कि गड़बड़ी किए जाने वाले ऐसे कामों को सख्ती से निपटा जाना चाहिए ताकि पूंजी बाजार में इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जा सके.’

किस पर कितना जुर्माना

शेयर की हेरफेर को लेकर सेबी ने मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) पर 15 करोड़ रुपये, जबकि उनकी मिलकियत वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ रुपये और मुंबई सेट लिमिटेड पर भी 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सेबी ने आरोप लगाया है कि आरआईएल ने आईपीएल के शेयरों की ट्रेडिंग में गड़बड़ी की थी.

क्या है पूरा मामला

यह मामला नवंबर 2007 में आरपीएल शेयरों की नकद और वायदा खंड में खरीद और बिक्री से जुड़ा हुआ है. रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयरों की नकद और फ्यूचर खरीद में गड़बड़ी पाई गई है. इससे पहले आरआईएल ने मार्च 2007 में आरपीएल में 4.1 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया था. इस सूचीबद्ध अनुषंगी इकाई का बाद में 2009 में आरआईएल में विलय हो गया. सेबी का आरोप है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आरपीएल में अपनी करीब 4.1 फीसदी हिस्सेदारी बेचने में गड़बड़ी की है.

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