Gujarat Exclusive > देश-विदेश > निर्भया केस में दोषी दोषी मुकेश नई चाल के साथ पहुंचा कोर्ट, बोला- घटना के दिन वह दिल्‍ली में था हीं नहीं

निर्भया केस में दोषी दोषी मुकेश नई चाल के साथ पहुंचा कोर्ट, बोला- घटना के दिन वह दिल्‍ली में था हीं नहीं

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जैसे-जैसे निर्भाया के दोषियों के फांसी की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे वे नए-नए तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. निर्भया गैंगरेप का दोषी मुकेश एक बार फिर कोर्ट की शरण में पहुंचा है. उसने वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता एमएल शर्मा के माध्‍यम से पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया गया है कि जिस दिन निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ, उस दिन वह दिल्‍ली में नहीं था. इसलिए उसकी फांसी की सजा पर रोक लगाई जाए.

पटियाला हाउस कोर्ट में दायर मुकेश की याचिका में कहा गया है कि 17 दिसम्बर 2012 को दिल्ली पुलिस उसे राजस्थान से पकड़कर लाई थी. 16 दिसम्बर को वह दिल्ली में नहीं था. मालूम हो कि एक दिन पहले ही निर्भया के तीन दोषियों पवन, अक्षय औऱ विनय ने मौत की सजा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का रुख किया था. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से उन्होंने मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की है.

तीन बार डेथ वारंट कैंसेल होने के बाद चौथी बार दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी हुआ है. इसके अनुसार, दोषियों को 20 मार्च को फांसी होनी है. इस बीच तीन दोषियों ने नया चाल चलते हुए आईसीजे से फांसी पर रोक लगाने की मांग की है. हालांकि लगातार दोषियों को निराशा हाथ लग रही है. इससे पहले सोमवार को निर्भया के दोषी मुकेश की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. मुकेश ने फिर से क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने की इजाज़त मांगी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया.

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