Gujarat Exclusive > राजनीति > मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी के जेल में भेजने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी के जेल में भेजने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

0
385

बाहुबली से राजनेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से वापस यूपी भेजने का आदेश दिया है. प्रयागराज की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट यह तय करेगी कि उसे बांदा जेल में रखना या किसी और जेल में. कोर्ट ने उनको शीफ्ट करने का काम दो हफ्ते में पूरा करने का आदेश दिया है. Mukhtar Ansari

इस आदेश के बाद अब पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते में उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाएगा. Mukhtar Ansari

यह भी पढ़ें: स्वेज नहर में फंसे मालवाहक जहाज को चला रहा था 25 भारतीयों का दल

मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उसकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं था. पंजाब सरकार को झटका देते हुए कोर्ट ने मुख्तार को शिफ्ट करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो हफ्ते के अंदर मुख्तार को यूपी शिफ्ट किया जाए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विशेष कोर्ट तय करेगी कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा किस जेल में शिफ्ट किया जाए. Mukhtar Ansari

पंजाब सरकार ने आज कोर्ट में बचाव करते हुए कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से पेश वकील दवे ने पीजीआई चंडीगढ़, जो केंद्र सरकार के तहत आता है उसने कई बार मुख्तार कि खराब तबीयत को लेकर रिपोर्ट दी. इसके पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है. पंजाब के लिए वह एक आरोपी है और कुछ नहीं, जबकि एसजी तुषार मेहता ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं. Mukhtar Ansari

काफी दिनों से छिड़ी है कानूनी जंग

गौरतलब है कि पूर्वांचल के माफिया डॉन और बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी और पंजाब सरकारों के बीच इन दिनों सियासी और कानूनी जंग छिड़ी हुई थी. मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में है, तो वहीं योगी सरकार उसे यूपी लाकर इलाहाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों का निपटारा कराना चाहती है.

गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें