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पोर्नोग्राफी मामला: राज कुंद्रा को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, रिहाई की याचिका खारिज

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मुंबई: पोर्नोग्राफी मामले में जेल में बंद राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पोर्न फिल्म मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है. जिसमें मजिस्ट्रेट की अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल रिहाई की मांग की गई थी. याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हिरासत में रिमांड कानून के अनुरूप है और इसमें किसी भी तरीके के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. Mumbai High Court Raj Kundra setback

उच्च न्यायालय ने पिछले सोमवार को व्यवसायी राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रयान थॉर्प की याचिका पर सुनवाई पूरी की थी और कहा था कि इस पर बाद में फैसला सुनाया जाएगा. Mumbai High Court Raj Kundra setback

सुनवाई के दौरान पुलिस ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि कुंद्रा इस साल फरवरी में मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और उन्होंने सबूत नष्ट कर दिए थे. कुंद्रा के वकील ने पुलिस के दावे का खंडन किया है. शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और थोर्प ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी को अवैध करार दिया. याचिका में कहा गया कि पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी करने के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया है. दोनों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के मजिस्ट्रेट द्वारा दो आदेशों को तत्काल रद्द करने और रिहाई की मांग की थी. Mumbai High Court Raj Kundra setback

गौरतलब है कि अब तक की जांच में राज कुंद्रा की पोर्न इंडस्ट्री से करोड़ों रुपये कमाने की योजना का खुलासा हुआ है. पुलिस को मिले एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन से अगले तीन वर्षों में सकल राजस्व और इसके लाभों पर एक रिपोर्ट का पता चला. जिसमें राज कुंद्रा ने 2023-24 तक 1.5 अरब रुपये के लाभ का अनुमान लगाया था. Mumbai High Court Raj Kundra setback

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