Gujarat Exclusive > गुजरात > नारायण साईं को गुजरात हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, नहीं होगी आश्रम जाने की इजाजत

नारायण साईं को गुजरात हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, नहीं होगी आश्रम जाने की इजाजत

0
287

आकिब छीपा, अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं (Narayan Sai) को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. साईं को ये जमानत 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच मिली है. नारायण साईं (Narayan Sai) को 2014 में बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

दरअसल साईं (Narayan Sai) की 77 वर्षीय मां की 1 फरवरी को दिल की सर्जरी होनी है, इस वजह से हाई कोर्ट ने उसे तीन दिनों की अस्थायी जमानत दी है.

यह भी पढ़ें: गुजरात में आज 13,803 लोगों को लगा कोरोना का टीका, 390 नए मामले मिले

क्या होगी जमानत की शर्त

हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि नारायण साईं (Narayan Sai) अपने आश्रम या तो अहमदाबाद या सूरत नहीं जाएंगे. कोर्ट ने कहा कि तीन दिनों की इस अस्थायी जमानत अवधि के दौरान अभियुक्त केवल उस अस्पताल का दौरा कर सकता है जिसमें उसकी मां का इलाज किया जा रहा है.

कोर्ट ने कहा कि अस्थायी जमानत अवधि के लिए पुलिस निगरानी खर्च आवेदक को वहन करना होगा. कोर्ट ने आरोपी को जेल अधिकारियों के समक्ष 10,000 रुपये का निजी मुचलका जमा करने को कहा है.

नारायण साईं (Narayan Sai) ने इस आधार पर जमानत की गुहार लगाई थी कि उसकी मां गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका हर्ट केवल 40 फीसदी ही काम कर रहा है. उसने अपने माता-पिता से मिलने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत के लिए भी याचिका दायर किया थी जो कि गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है.

नारायण साईं के खिलाफ केस

बता दें कि सूरत की दो बहनों के अपहरण, बंधक बनाने तथा दुष्कर्म के मामले में नारायण साईं (Narayan Sai) को दिसंबर 2013 में गुजरात पुलिस ने हरियाणा दिल्ली सीमा से गिरफ्तार किया था. लंबे समय तक नारायण साईं पुलिस गिरफ्त से भागता रहा था. पुलिस ने उसकी कार से भारी मात्रा में सूखे मेवे बरामद किए थे जो उसने फरार रहने के दौरान खाने के लिए कार में ही जमा किए थे.

साईं (Narayan Sai) को फिलहाल राजस्थान के जोधपुर में एक जेल में रखा गया है. गुजरात में उसके खिलाफ एक और मामला गांधीनगर कोर्ट में चल रहा है. नारायण साईं को सूरत की सत्र अदालत ने दो बहनों द्वारा उसके और उसके पिता आसाराम के खिलाफ दो अलग-अलग शिकायतों में दर्ज बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. दो बहनों में से छोटी ने आरोप लगाया था कि नारायण साईं ने 2002 और 2005 के बीच उसके सूरत आश्रम में रहने के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया था.

गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें