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कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण भोपाल और इंदौर में लगा नाइट कर्फ्यू

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Nigh Curfew in MP: देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है. इसको ध्यान में रखकर राज्य सरकारें सख्ती बरत रही हैं. आज गुजरात के चार महानगरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया. अब मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है. मध्य प्रदेश के दो शहरों में नाइट कर्फ्यू कल से लागू होगी.  Nigh Curfew in MP

इंदौर और भोजाप में 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू लागू होगी. इसके साथ ही सामूहिक होली मिलन के कार्यक्रमों की इजाजत नहीं देने का निर्णय किया है. Nigh Curfew in MP

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में हुई बैठक में राज्य में  कोरोना की ताजा स्थिति की समीक्षा की गई. इसमें निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी. उन्हें एक सप्ताह तक क्वारंटीन रहना होगा. राज्य में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है और ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. Nigh Curfew in MP

साथ ही मध्य प्रदेश के उन 10 जिलों में सख्ती की जाएगी, जहां कोरोना के ज्यादा मरीज मिल रहे हैं. प्रदेश सरकार ने जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगौन में भी बाजारों को लेकर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. यहां कोई भी बाजार रात 10 बजे बाद न खोलने का आदेश दिया गया है. Nigh Curfew in MP

इस बीच जबलपुर के जिलाधिकारी कर्मवीर शर्मा कोविड-19 टीके की पहली खुराक लेने के बावजूद कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. Nigh Curfew in MP

गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू

उधर गुजरात सरकार ने 17 मार्च 2021 से चार महानगरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगा दिया. नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा. नाइट कर्फ्यू की यह व्यवस्था 31 मार्च, 2021 तक चारों महानगरों में लागू रहेगी. इन चारों महानगरों में कोरोना के ताजा हालात को देखते हुए यह फैसला किया गया है.

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