Nikita Murder Case: हरियाणा के फरीदाबाद में हुए निकिता तोमर हत्याकांड में दोनों दोषियों के लिए सजा का ऐलान हो गया है. फरीदाबाद की फास्टट्रैक कोर्ट ने दोषी तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई. Nikita Murder Case
कोर्ट ने इस मामले में तौसीफ, रेहान को दोषी करार दिया था. दोनों दोषियों की सजा पर आज कोर्ट में बहस हुई, जिसके बाद अब सजा का ऐलान किया गया. तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. Nikita Murder Case
यह भी पढ़ें: बांग्लादेश पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, क्रिकेटर शाकिब ने की मुलाकात
इस मामले में तौसीफ को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जबकि रेहान वारदात के वक्त उसके साथ मौजूद था. अजरुद्दीन पर हथियार देने का आरोप था लेकिन यह साबित नहीं हो पाया. दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 34, 120B, 366, 511 में दोषी करार दिया है. Nikita Murder Case
बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की और मामले को गंभीर श्रेणी में लिए जाने की अपील की. हालांकि, बचाव पक्ष ने कहा है कि दोषी मेडिकल का छात्र है और पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. ऐसे में इसे ध्यान में रखकर ही सजा दी जाए. Nikita Murder Case
तौसीफ, रेहान के अलावा इस मामले में अजरुद्दीन नाम के शख्स पर भी आरोप था. हालांकि, उसपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था. इसी वजह से अदालत ने उसे बरी कर दिया था. Nikita Murder Case
जज का ट्रांसफर
मालूम हो कि इस मामले में 24 मार्च को फरीदाबाद की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था. हालांकि, खास बात ये है कि इस मामले में फैसला सुनाने वाले जज का ट्रांसफर भी कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त जिला और सेशन जज सरताज बसवाना का ट्रांसफर रेवाड़ी कर दिया है, जो अभी तक फरीदाबाद कोर्ट में थे.
क्या था मामला
बता दें पिछले साल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 26 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजे बीच सड़क पर तौसीफ ने अपने एक साथी रेहान के साथ मिलकर निकिता को सिर में गोली मार दी थी. इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें तौसीफ पहले तो निकिता के अपहरण का प्रयास करता नज़र आता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलने पर उसके सिर में गोली मारकर वहां से सफेद रंग की गाड़ी से फरार हो जाता है. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने निकिता की हत्या के आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को गिरफ्तार कर लिया था.