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ब्रिटेन की कोर्ट से फिर लगा नीरव मोदी को झटका, पांचवीं बार खारिज हुई जमानत याचिका

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फरार चल रहे हीरा कारोबारी नीरव मोदी को एकबार फिर ब्रिटेन की कोर्ट से झटका लगा है. ब्रिटेन की कोर्ट ने पांचवीं बार नीरव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. यूनाइटेड किंगडम कोर्ट ने पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की पांचवीं जमानत याचिका खारिज कर दी. नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की कर्ज धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी है और भारत द्वारा भगोड़ा घोषित है.

ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका पांचवीं बार खारिज की नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की कर्ज धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भारत में वांछित है. ब्रिटेन में उसके प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई चल रही है. उधर बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के घर से जब्त की गई कुछ दुर्लभ चित्रकारियों की नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

नीलामी शुक्रवार को होनी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बी पी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ ने व्यवसायी के बेटे रोहिन मोदी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की. याचिका में दावा किया गया कि चित्रकारियों पर रोहिन ट्रस्ट का मालिकाना हक है, जिनके वह एक लाभार्थी है और इसके मालिक नीरव मोदी नहीं है. रोहिन मोदी के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि चित्रकारियों को अपराध के जरिये अर्जित धन नहीं माना जा सकता है और उनके मुवक्किल मामले में आरोपी नहीं हैं.

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