निर्भया केस के दोषी फांसी के फंदे से बचने के लिए तरह-तरह के पैंचरेबाजी लगाने में जुटे हुए हैं. इसी बीच दोषी अक्षय की पत्नी ने बिहार के औरंगाबाद की अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की है. दायर अर्जी में अक्षय की पत्नी ने कहा कि वो विधवा बनकर नहीं जी सकती, इसलिए उसे तलाक दिया जाए. उधर दोषी मुकेश की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दायर एक खारिज कर दी गई है.
‘दोषी की विधवा बनकर नहीं जी सकती’
औरंगाबाद के लहंग कर्मा गांव के रहने वाला अक्षय ठाकुर निर्भया कांड का दोषी है और 20 मार्च को उसके तीन साथियों के साथ उसे दिल्ली के तिहाड जेल में फांसी दी जाने वाली है. उससे पहले उसकी पत्नी ने औरंगाबाद कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है जिस पर सुनवाई 19 मार्च को होनी तय हुई है. अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता ने कोर्ट में दी अर्जी में कहा कि पति को निर्भया के दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया है और कोर्ट से मिली सजा के तौर पर उसे फांसी दी जानी है. अक्षय की पत्नी ने अर्जी में लिखा है कि मेरे पति निर्दोष हैं, ऐसे में मैं उनकी विधवा बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए.
बलात्कारी की पत्नी ले सकती है तलाक
पुनीता ने हिन्दू विवाह अधिनियम 13.2.2 के अंतर्गत तलाक मामला दायर किया है. पुनीता ने अदालत में दी गई अर्जी में लिखा है कि वैसे तो उसका पति निर्दोष है लेकिन न्यायालय के दृष्टिकोण से वो दोषी है. कानून के मुताबिक बलात्कारी की पत्नी तलाक ले सकती है क्योंकि वो विधवा के रूप में गुजर-बसर करने के लिए तैयार नहीं है.
काम ना आया मुकेश का पैंतरा
उधर एक अन्य दोषी मुकेश की दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मुकेश ने अधिवक्ता एमएल शर्मा के माध्यम से पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया गया था कि जिस दिन निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ, उस दिन वह दिल्ली में नहीं था. इसलिए उसकी फांसी की सजा पर रोक लगाई जाए. पटियाला हाउस कोर्ट में दायर मुकेश की याचिका में कहा गया है कि 17 दिसम्बर 2012 को दिल्ली पुलिस उसे राजस्थान से पकड़कर लाई थी. 16 दिसम्बर को वह दिल्ली में नहीं था. हालांकि कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दी है.
मालूम हो कि एक दिन पहले ही निर्भया के तीन दोषियों पवन, अक्षय और विनय ने मौत की सजा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का रुख किया था. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से उन्होंने मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की है.
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