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निर्भया केस: दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर किसी को फांसी दी जा रही है तो इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं

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निर्भया रेप और मर्डर केस में मौत की सजा पाने वाले दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति के दया याचिका ठुकराने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की. कोर्ट ने दोषी मुकेश के वकील से कहा कि वह शीर्ष अदालत के सक्षम अधिकारी के समक्ष सोमवार को ही याचिका का उल्लेख करें. दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को फांसी दी जाने वाली है तो इससे अधिक जरूरी कुछ नहीं हो सकता.

मध्यप्रदेश के इंदौर पहुंची निर्भया की माता आशादेवी ने अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बीते 7 वर्ष में उन्हें कई बार हताशा-निराशा का सामना करना पड़ा है. वे व्यवस्था से अपील करती है कि आगामी एक फरवरी को दोषियों को फांसी हो. आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने निर्भया केस के सभी दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया है जिसके मुताबिक, सभी को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी की सजा दी जानी है.

 

निर्भया के गुनहगारों फांसी से बचने के लिए लगातार पैंतरेबाजी कर रहे हैं. दो दोषिया ने दिल्ली की अदालत में एक याचिका दाखिल कर कहा था कि जेल के अधिकारी वे दस्तवेज मुहैया नहीं करा रहे हैं जो दया तथा सुधारात्मक याचिकाएं दायर करने के लिए जरूरी हैं. इस पर अदालत ने दोषियों के वकील की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि अर्जी पर आगे किसी दिशा-निर्देश की आवश्यकता नहीं है.