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निर्भया दोषी विनय शर्मा के खत्म हुए सारे कानून विकल्प, राष्ट्रपति ने खारिज की याचिका

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को निर्भया के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर दी है. चारों दोषियों में से यह दूसरी दया याचिका है, जो राष्ट्रपति के पास लगाई गई थी. इससे पहले मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं. इस मामले में कल पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अगले आदेश तक इन चारों दोषियों के फांसी पर रोक लगा दी थी.

इससे पहले मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है और उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है. कोर्ट में अक्षय के वकील ने कहा है कि उसके मुवक्किल की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज हो चुकी है और वह इस मामले में दया याचिका डालना चाहता है. विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के समक्ष दायर अपनी दया याचिका में अपनी मां और पिताजी से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा था कि वह जीना नहीं चाहता था, लेकिन जब उससे उनके मां-बाप मिलने आए और उन्होंने कहा कि बेटा तुमको देखकर हम जिंदा हैं तब से मैंने मरने का खयाल छोड़ दिया है. विनय ने दया याचिका में कहा कि मेरे पिताजी और मां ने कहा कि तू हमारे लिए जिंदा रह.

बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से दया याचिका खारिज होने के बाद दोषी को 14 दिनों का वक्त दिया जाता है. 1 फरवरी से पहले निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दी जानी थी जो टल गई थी. ऐसे में विनय की याचिका खारिज होने के बाद भी कानून इन आरोपियों को 14 दिनों का वक्त मिलेगा. इन 14 दिनों में वह अपने कानून विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन निर्भया मामले से जुड़े चारों आरोपियों के ज्यादातर कानून विकल्प खत्म हो चुके हैं.