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नित्यानंद आश्रम केस: अहमदाबाद नहीं छोड़ने की शर्त पर साध्वियों को कोर्ट ने दी जमानत

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अहमदाबाद: मंजुला श्रॉफ के हाथीजण इलाके में मौजूद डीपीएस स्कूल में गैर कानूनी तरीके से चलने वाले नित्यानंद के आश्रम की दो साध्वियों को अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट ने शर्त के साथ जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है. मिर्ज़ापुर कोर्ट ने दोनों साध्वियों को पासपोर्ट जमा कराने और हर महीने पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहने का आदेश दिया है.

25-25 हजार के बॉन्ड पर जमानत

अहमदाबाद के हाथीजण इलाके में मौजूद मंजुला श्रॉफ की डीपीएस स्कूल में चलने वाले नित्यानंद के आश्रम में साध्वियों पर बाल मजदूरी,बच्चों के उत्पीड़न के साथ ही साथ कई मामला के तहत केस दर्ज किया गया था. मिर्जापुर कोर्ट ने नित्यानंद आश्रम की दो साध्वियों प्राणप्रिया और तत्त्वप्रिया को 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दिया है. अदालत ने दोनों को पासपोर्ट जमा करने हर महीने पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने और अहमदाबाद नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है. गौरतलब हो कि दोनों साध्वियों को पुलिस ने पिछले साल 20 दिसंबर को गिरफ्तार किया था. नित्यानंद आश्रम का मुख्य आरोपी बलात्कारी बाबा नित्यानंद फरार है, जबकि आश्रम से लापता दोनों लड़कियां कैरिबियाई द्वीप में होने की जानकारी मिल रही है.

नित्यानंद की सहयोगी मंजुला श्रॉफ को लगा बड़ा झटका

मंजुला पूजा श्रॉफ और हितेन वसंत को एक नया झटका लगा है. नित्यानंद आश्रम विवाद मामला में स्कूल की भूमिका सामने आने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई थी. लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो इसलिए गुजरात शिक्षा विभाग ने वार्षिक शैक्षणिक सत्र पूरा होने तक स्कूल को चालू रखने का आदेश दिया था. इसी दौरान मंजुला और हितेन ने एक बार फिर से स्कूल को चालू रखने के लिए नई अर्जी दी थी लेकिन इस आर्जी को खारिज कर दिया गया. डीपीएस स्कूल परिषर में भगौड़े नित्यानंद का आश्रम भी चल रहा था. जहां अवैध रुप से बच्चों को बंधक बनाकर उनसे डोनेशन मंगवाया जाता था. स्कूल की शंकास्पद भूमिका सामने आने के बाद सरकार की ओर से जांच करने के बाद डीपीएस स्कूल मान्यता रद्द कर दी गई थी.