केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने बुधवार को कहा कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, ‘वर्तमान में, रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
कई दिनों से इस तरह की अटकलें चल रही थीं कि सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को घटाने जा रही है. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नियम 56 (जे), केंद्रीय सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 1972 और अखिल भारतीय सेवा केनियम 16(3) (संशोधित) 1958 के तहत सरकार के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी कर्मचारी को जबरिया रिटायर कर सकती है. हालांकि यह तब होता है जब कर्मचारी किसी कृत्य के लिए दोषी पाया जाता है और जांच एजेंसियों ने इसके लिए संस्तुति की हो.
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के संसद में लिखित जवाब से पहले खबरों में कहा गया था कि सरकार 1 अप्रैल 2020 से रिटायरमेंट उम्र में बदलाव कर सकती है. मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल जबकि डॉक्टर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की उम्र 65 साल है. खबरों में कहा गया था कि इस व्यवस्था से केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और नई भर्तियों का रास्ता खुलेगा.