दिल्ली राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र शासन ( संशोधन) विधेयक 2021 बिल को लेकर गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दिया है. Notification regarding GNCTD law
इसका मतलब है कि अब दिल्ली सरकार का मतलब यानी उपराज्यपाल होगा. यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होगा.
गौरतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी की मुहर के लिए भेज दिया गया था.
केंद्र ने जारी किया अधिसूचना Notification regarding GNCTD law
दिल्ली में नए कानून को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली सरकार को अधिसूचित किया जाता है कि एलजी के अनुमति के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठा सकेगा.
इतना ही नहीं इस अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली सरकार कोई भी कार्यकारी कदम उठाने से पहले उपराज्यपाल की सलाह लेनी पड़ेगी. Notification regarding GNCTD law
गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 यानी जीएनटीसीडी एक्ट को मंजूरी दिए जाने बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है.
भाजपा विपक्षी दल की चुनी हुई सरकार से अलग भावना से करती है काम Notification regarding GNCTD law
दिल्ली में लागू होने वाले नए कानून को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली को लेकर एक तरफ भाजपा पूर्ण राज्य के दर्जे की वकालत करती आई है.
लेकिन अब मुख्यमंत्री के अधिकारों को कम कर एलजी के अधिकारों को बढ़ा रही है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है. Notification regarding GNCTD law
जब उनके खिलाफ किसी दल की सरकार बन जाती है तो उसके खिलाफ बीजेपी अलग भावना से काम करती है.
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 यानी जीएनटीसीडी एक्ट को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा अपनी सरकार उपराज्यपाल के द्वारा चलाना चाहती है.
हर चीज में जब उनसे सलाह लेनी है तो निर्वाचित प्रतिनिधि का क्या काम. Notification regarding GNCTD law
संविधान में साफ कहा गया है कि अनुच्छेद 239AA के तहत 3 चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर दिल्ली सरकार काम कर सकती है लेकिन वो नहीं माने.
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