Omar Abdullah Divorce Plea: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है. उनके और उनकी पत्नी पायल का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है. इसके पीछे वजह ये है कि उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए सहमति नहीं दी है. इसके बाद अब उमर अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं. Omar Abdullah Divorce Plea
याचिका के जरिए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के सात अप्रैल के उस सर्कुलर को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जल्दी अंतिम सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को सहमत होना होगा. सुप्रीम कोर्ट उमर अब्दुल्ला की इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. Omar Abdullah Divorce Plea
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सर्कुलर के अनुसार, किसी मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जल्दी अंतिम सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को सहमत होना होगा. चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमणियम की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. Omar Abdullah Divorce Plea
शुरू में अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वैवाहिक मामले में अन्य पक्ष वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जल्द अंतिम सुनवाई के लिए सहमति नहीं दे रहा है. उन्होंने दलील दी कि दूसरा पक्ष सुनवाई अदालत के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित हुआ है. पीठ ने सिब्बल से कहा, ‘क्या हम किसी को सहमति देने के लिए मजबूर कर सकते हैं?’ मामले में अगली सुनवाई अब दो दो सप्ताह के बाद होगी.Omar Abdullah Divorce Plea
अप्रैल 2020 में खारिज हुई थी याचिका
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल, 2020 के परिपत्र को चुनौती देने वाली अब्दुल्ला की याचिका को पिछले साल तीन नवंबर को खारिज कर दिया था. उमर ने दलील दी थी कि सुनवाई अदालत के 2016 के एक आदेश के खिलाफ उनकी विवाह संबंधी अपील फरवरी 2017 से अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है. सुनवाई अदालत ने उनकी तलाक याचिका को खारिज कर दिया था. Omar Abdullah Divorce Plea